पैन (Permanent account number) और आधार के लिंक न होने से करदाताओं को अपना ITR Return (आईटीआर) दाखिल करते समय महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने किसी लंबित कर रिफंड का दावा करने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक किए बिना अपना आईटीआर दाखिल किया है, तो आपको पैन-आधार लिंकेज पूरा होने तक आयकर रिफंड नहीं मिलेगा।
आधार को पैन से लिंक करने की समयसीमा खत्म हो गई है. आयकर विभाग ने इस लिंकेज की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की थी. अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में दिक्कतें आती हैं। इसके अतिरिक्त, आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना होगा। आइए समझें कि इसका करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।
कितना लगेगा जुर्माना?
जिन करदाताओं के पास पैन और आधार के लिंक न होने के कारण निष्क्रिय पैन कार्ड है, उन्हें ITR Return दाखिल करते समय सबसे बड़ा नुकसान होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट आपके पुराने पैन कार्ड को स्वीकार नहीं करेगी। इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको ₹1,000 का जुर्माना देना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में एक महीने का समय लगता है। हालाँकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि आप डिफॉल्ट करते हैं और आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है, तो आपको ₹5,000 का विलंब शुल्क देना होगा।
ऐसे मामले में, यदि आप अपना पैन पुनः सक्रिय करते हैं और ITR Return दाखिल करते हैं, तो आपको आईटीआर विलंब शुल्क ₹5,000 और आधार-पैन लिंकिंग के लिए ₹1,000 जुर्माना देना होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुल जुर्माना ₹6,000 होगा। यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो आईटीआर दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क ₹1,000 होगा। इसका मतलब है कि आपको ₹6,000 की जगह सिर्फ ₹2,000 ही चुकाने होंगे।
पैन को इस तरह एक्टिव करे:
अपना ITR Return दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले पैन और आधार को लिंक करने पर लगने वाले जुर्माने का भुगतान करना होगा। अगर आपने 30 जून तक लिंकिंग का जुर्माना भर दिया है तो आयकर विभाग इस पर विचार करेगा. तभी आपको पैन को आधार से लिंक करने की इजाजत मिलेगी. यदि आपने किसी लंबित कर रिफंड का दावा करने के लिए पैन को आधार से जोड़ने से पहले अपना आईटीआर दाखिल किया है, तो आपको पैन-आधार लिंकेज पूरा होने तक आयकर रिफंड नहीं मिलेगा।
अपना पैन सक्रिय करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में लॉग इन करें।
2. पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।
3. आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें और ₹1,000 का जुर्माना अदा करें।
4. आप ई-पे टैक्स के जरिए भुगतान कर सकते हैं और भुगतान के बारे में आयकर विभाग को सूचित कर सकते हैं।
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