जैसा आप जानते है PAN Aadhaar link की deadline 30 जून बताई जा रही थी. तो अब वो लोग जिन्होंने PAN Aadhaar link नहीं करवाया, उनका पैनकार्ड क्या disable कर दिया जायेगा? या आधार कार्ड के साथ क्या होगा? बहुत ही प्रश्न उठ रहे है लोगो एक मन में! आइये इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से आपको जरुरी माहिती देते है.
वर्तमान समय में, देश में व्यक्तियों के लिए दो आवश्यक दस्तावेज होना महत्वपूर्ण है: UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड और आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड। अगर आपके पास दोनों कार्ड हैं तो बिना देर किए दोनों कार्ड यानि PAN Aadhaar link करना जरूरी है। हालाँकि आधार से कोई समस्या होने की संभावना नहीं है, लेकिन आपके पैन कार्ड को लिंक न करने से यह बेकार हो सकता है।
एक बार जब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल, आयकर विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है या नहीं। नतीजतन, आपके पास नए के लिए आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आधार पैन लिंक करने की समय सीमा नजदीक आने के साथ, आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। आइए इन प्रश्नों के एक-एक करके जवाब दे।
PAN Aadhaar link करने की जरूरत किसे है?
आयकर विभाग ने आपके आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 घोषित की है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले पैन कार्ड प्राप्त हुआ है और वह आधार नंबर के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा से पहले दोनों को लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
किन किन लोगो के लिए छूट दी गयी है?
हालाँकि अधिकांश व्यक्तियों के लिए अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है, लेकिन चार श्रेणियों को इस आवश्यकता से छूट दी गई है। असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों को लिंकिंग प्रक्रिया के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी छूट है। इसके अतिरिक्त, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को इस दायित्व से राहत दी गई है। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं, उन्हें भी अपने पैन को लिंक करने से छूट दी गई है।
PAN Aadhaar link न करने के परिणाम:
यदि आप आज 1 जुलाई, 2023 से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस आवश्यकता का अनुपालन न करने पर किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन कार्ड प्रस्तुत करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड आपको अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और लंबित रिटर्न संसाधित करने से रोकेंगे।
इसके अलावा, लंबित रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे, और आपके पैन कार्ड से संबंधित कोई भी चल रही कानूनी कार्यवाही रोक दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आपकी कर कटौती उच्च दर के अधीन होगी, और आपको ऋण, क्रेडिट कार्ड और अन्य बैंकिंग-संबंधित सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें:
अपने PAN Aadhaar link करने के लिए, आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक SMS भेज सकते हैं। प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए: UIDPAN <space><12-digit Aadhaar number><space><10-digit PAN number>। इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेजें।
- इसके अलावा आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी जा सकते हैं।
- यदि आपने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो आपको पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- अपने पैन नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।
- एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगी।
- ‘प्रोफ़ाइल सेटिंग‘ सेक्शन पर आगे बढ़ें और ‘लिंक आधार‘ पर क्लिक करें।
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।
- यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप ऑफ़लाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर भी जा सकते हैं।
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