ITR last date extended : रिटर्न फाइल करने वालो के लिए खुशखबर, 31 के बाद भी करा सकते हे रिटर्न फाइल

ITR last date extended! जी हां, एकदम सही पढ़ा अपने! सरकार ने पुष्टि की है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि इस बार नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए, आपके पास बिना जुर्माना लगाए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल आज (31 जुलाई) तक का समय है। यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत ऐसा करना महत्वपूर्ण है। अपने आईटीआर-वी को सत्यापित करना न भूलें, क्योंकि सत्यापन के बिना फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी रहती है।

दूसरी बार कोई समय सीमा विस्तार नहीं:

सरकार ने लगातार दूसरी बार समयसीमा नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल की इसी तारीख तक दाखिल किए गए रिटर्न को पार कर गए हैं। नियत तारीख को बढ़ाने के लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग मांगों के बावजूद, आयकर विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कोई विस्तार नहीं होगा। 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया है।

देर से फाइलिंग के लिए जुर्माना:

ITR last date extended: कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (AY 23-24) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है। इस तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफलता पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।

पिछले वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करना:

यदि धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो भी करदाता धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। विलंबित आईटीआर की समय सीमा बीत जाने के बाद भी करदाता 31 दिसंबर तक अपडेट आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

आयकर रिटर्न (ITR) कैसे दाखिल करें:

ITR last date extended के बारे में तो हमने जाना तो अब आइये यह भी समज ले की आखिर हम ITR फाइल कैसे कर सकते है:

  1. अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. अपनी यूजर आईडी प्रदान करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
  3. अपना पासवर्ड डालकर लॉग इन करें. यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप Forgot Password विकल्प के माध्यम से नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  4. लॉग इन करने के बाद ई-फाइल चुनें और फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।
  5. असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनें और आगे बढ़ें।
  6. ऑनलाइन विकल्प चुनें और फिर अपनी श्रेणी के आधार पर उपयुक्त फॉर्म, आईटीआर-1 या आईटीआर-4 चुनें।
  7. यदि आप वेतनभोगी हैं, तो ITR-1 चुनें; लाभांश आय के लिए, ITR-2 चुनें।
  8. फॉर्म डाउनलोड करें और 139(1)- मूल रिटर्न के रूप में ‘भरने का प्रकार’ चुनें।

इन चरणों के साथ, आपका रिटर्न कुछ ही मिनटों में दाखिल किया जा सकता है, और आप सत्यापन के लिए इसे ई-सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

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