उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना यानि Vidhwa Pension Yojana UP शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को 6,000 रुपये की वार्षिक राशि मिलती है। यह लाभ उन विधवाओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है।
इस लेख में, हम विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा तैयार करेंगे और आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे।
Vidhwa Pension Yojana UP का उद्देश्य:
Vidhwa Pension Yojana UP का प्राथमिक लक्ष्य विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पति को खोने के बाद अक्सर महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह सहायता उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सशक्त बनाती है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और उन्हें अब अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभ:
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया।
- इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- यह सहायता विधवा महिलाओं को दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी आजीविका बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
- विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए विधवाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं ही पात्र हैं।
- पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- अगर किसी विधवा महिला के 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो भी वह पात्र नहीं होगी।
- केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) धारक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विधवाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- सरकारी कर्मचारी और पहले से ही अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे लोग आवेदन नहीं कर सकते।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक महिला का मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड एवं वोटर कार्ड
Vidhwa Pension Yojana UP के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Vidhwa Pension Yojana UP के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएं और इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएं और विधवा पेंशन विकल्प चुनें।
- पोर्टल के होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन विकल्प चुनें।
- होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
- एक विस्तृत पृष्ठ दिखाई देगा जहां आपको आवेदक से संबंधित विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, जिला, निवास, पति का नाम, स्थायी पता, तहसील का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार प्रदान करना होगा। रजिस्टर कॉपी, दो रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो आदि।
- घोषणा पर टिक करें, कैप्चा कोड पूरा करें और फिर “सबमिट” पर क्लिक करें।
इन चरणों का पालन करके, आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इससे मिलने वाले लाभों तक पहुंच सकते हैं.
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