ITR Filling 2023 : ITR फाइल करने की आखरी तारीख जारी, इस तारीख के बाद लगेगी पेनल्टी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR Filling 2023 करने की चल रही प्रक्रिया के साथ, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की है। कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को अपना आयकर रिटर्न या तो पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल करना आवश्यक है, जैसा कि दोनों में अलग-अलग टैक्स स्लैब है.

अगर आप पर टैक्स देनदारी है तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करना जरूरी है. सीबीडीटी ने फरवरी में आईटीआर फॉर्म जारी किए थे और कंपनियों ने नौकरी-पेशा लोगों के लिए फॉर्म-16 जारी किया है. तो आइये इस ITR Filling 2023 के नए update के बारे में जानते है और यह भी समज ले की अगर ITR File करने की तारीख चुके, तो कितनी पेनल्टी लगेगी!

आयकर ITR Filling 2023 अपडेट

ITR Filling 2023: जैसे-जैसे 31 जुलाई की समय सीमा नजदीक आ रही है, आयकर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। अपना आईटीआर (आयकर रिटर्न) समय पर दाखिल करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत आयकरदाताओं, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं।

ITR Filling 2023 की समय सीमा चूकने पर क्या होगा?

नियत तारीख यानी 31 जुलाई, 2023 तक आईटीआर दाखिल करने में विफलता पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। आईटीआर दाखिल करने से पहले जुर्माना का भुगतान किया जाना चाहिए, भले ही अंतिम कर योग्य राशि शून्य हो। आयकर विभाग भी नोटिस जारी कर सकता है और देरी के लिए स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इसके अलावा, देर से आईटीआर दाखिल करने से भविष्य के वर्षों में नुकसान हो सकता है जब सेट-ऑफ की बात आती है। नई रियायती कर व्यवस्था के लिए पात्र होने के लिए, आईटीआर को 31 जुलाई, 2023 को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए। देर से फाइल करने वाले नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।

समय पर आईटीआर दाखिल करने के लाभ?

समय पर ITR Filling 2023 दाखिल करने के कई फायदे हैं:

  1. कार ऋण, गृह ऋण और अन्य ऋण प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई।
  2. आईटीआर पते और आय के प्रमाण के रूप में काम कर सकते हैं, जिनकी अक्सर ऋण आवेदन या वीज़ा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है।
  3. वीजा के लिए आवेदन करते समय, कई कचेरिया और embassies पिछले दो वर्षों के आयकर रिकॉर्ड की प्रतियों की मांग करते हैं।
  4. समय पर दाखिल करने से रिफंड की त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
  5. करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने से पहले अपना कर चुकाना होगा। यदि नियत तिथि तक करों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो धारा 234A के अनुसार, नियत तिथि से भुगतान तिथि तक 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा।
  6. समय पर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से अतिरिक्त ब्याज के बोझ से बचने में मदद मिलती है, क्योंकि आप टैक्स चुकाने और रिटर्न दाखिल करने में जितनी देर करेंगे, आपकी टैक्स देनदारी उतनी ही अधिक हो जाएगी।

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